टेक्सास के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (18 मार्च) को एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान अमेरिका-मेक्सिको सीमापार करने वाले प्रवासियों को गिरफ्तार करने वाले कानून पर रोक लगा दी है। जस्टिस सैमुअल अलिटो ने इस मुकदमे की सुनवाई की। उन्होंने इस कानून पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगाने का आदेश दे दिया है। उन्होंने कहा कि इस कानून के भविष्य पर जल्द फैसला लिया जाएगा।
अमेरिका-मेक्सिको सीमापार करने वाले अवैध प्रवासियों की गिरफ्तारी पर रोक
इस आदेश के बाद अवैध रूप से अमेरिका-मेक्सिको सीमापार करने वाले प्रवासियों को गिरफ्तार करने की टेक्सास की मंशा पर पानी फेर दिया है। सुप्रीम कोर्ट आप्रवासन पर रिपब्लिकन गवर्नर ग्रेग एबॉट के ताजा कदम को चुनौती मान रहा है।
टेक्सास की सबसे बड़ी अदालत ने इस कानून पर प्रतिबंध लगाया है। इसमें तर्क दिया गया है कि टेक्सास संघीय सरकार आव्रजन प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से आगे निकल रही है। मौजूदा कानून के तहत टेक्सास में कोई भी पुलिस अधिकारी अवैध प्रवेश करने वाले प्रवासियों को गिरफ्तार कर सकता है और एक न्यायाधीश उन्हें अमेरिका छोड़ने का आदेश दे सकता है। गौरतलब है कि टेक्सास की सीमा मैक्सिको से लगती है।
– input from hindusthan samachar