प्रतिक्रिया | Friday, December 06, 2024

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03/01/24 | 4:09 pm

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उड़ानें रद्द होने और देरी के मामले में विमान यात्रियों को मिलेगी राहत, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश

विमान यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कोहरे और अन्य परिचालन संबंधी मुद्दों के कारण उड़ानें रद्द होने और देरी को लेकर एयरलाइंस और ऑपरेटरों से यात्रियों के साथ न्याय करने को कहा है। 

ऐसे में मिलेगी वैकल्पिक उड़ान या टिकटों की पूरी वापसी

बुधवार को यह सलाह विमानन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सभी एयरलाइंस और ऑपरेटरों को अचानक उड़ान रद्द होने और अधिक देरी की स्थिति में दी है। ऐसे में रद्दीकरण के मामले में एयरलाइंस या तो वैकल्पिक उड़ान प्रदान करेगी या हवाई टिकटों की पूरी वापसी के अलावा मुआवजा भी प्रदान करेगी।

सख्ती से होगा दिशानिर्देशों का पालन

ऑपरेटर प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों और एयरलाइंस के साथ एक बैठक में विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद ऑपरेटरों से उड़ान रद्द करने या देरी और रिफंड नीतियों के मामले में नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं (सीएआर) का सख्ती से पालन करने के लिए कह चुके हैं। इसके बाद दिसंबर में सरकार ने उड़ान रद्द होने और देरी के कारण हवाई यात्रियों को मुआवजे के लिए दिशानिर्देश जारी किए। 

यात्रियों को भोजन और जलपान भी किया जाएगा प्रदान 

रद्दीकरण के मामले में एयरलाइंस या तो वैकल्पिक उड़ान प्रदान करेगी या हवाई टिकटों की पूरी वापसी के अलावा मुआवजा भी प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त एयरलाइन उन यात्रियों को भोजन और जलपान प्रदान करेगी, जो वैकल्पिक उड़ान की प्रतीक्षा करते समय पहले ही हवाई अड्डे पर अपनी मूल उड़ान के लिए रिपोर्ट कर चुके हैं। उड़ान में देरी के मामले में एयरलाइन को उड़ान की कुल देरी के आधार पर यात्री को भोजन और जलपान, एक वैकल्पिक उड़ान या टिकट का पूरा रिफंड या होटल आवास (स्थानांतरण सहित) प्रदान करना आवश्यक है।

(इनपुट-हिंदुस्थान समाचार)

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आखरी अपडेट: 6th Dec 2024