केंद्र सरकार ने पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र लोगों को सरकार की तरफ से 5 फीसदी रियायती ब्याज की दर से 3 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध कराया जाएगा। पहले चरण में पात्र व्यक्तियों को एक लाख रुपये का ऋण दिया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में 2 लाख रुपये का प्रावधान है।
उपकरणों के खरीद के लिए 15000 का अनुदान
योजना के तहत सभी पात्र व्यक्तियों को कौशल सत्यापन के बाद 5 दिवसीय बुनियादी प्रशिक्षण तथा 15 दिन या उससे अधिक उन्नत प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में 500 रुपये का दैनिक भत्ता देने का भी प्रावधान है। प्रशिक्षण से जुड़े उपकरणों को खरीदने के लिए प्रोत्साहन के रूप में 15,000 रुपये का अनुदान देने की सुविधा है।
पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभ के लिए पंजीकरण जरूरी
इस योजना के अंतर्गत 18 क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति इसका लाभ उठा सकते हैं। इनमें राजमिस्त्री, नाई, माली, धोबी, दर्जी, ताला बनाने वाले, बढ़ई, लोहार, सुनार, अस्त्रकार, मूर्तिकार, /जूता बनाने वाले कारीगर, नाव निर्माता, टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाला, गुड़िया और खिलौना निर्माता, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, फिशिंग नेट निर्माता, भी इस योजना का लाभ उठाने के लिए चॉइस सेंटर के माध्यम से पीएम विश्वकर्मा योजना पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते है। इसके लिए आधार कार्ड।, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण एवं राशन कार्ड की आवश्यकता होगी।
18 वर्ष अधिक आयु वाले व्यक्ति ही योजना के पात्र
इस योजना का लाभ लेने के लिए 18 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। स्वरोजगार/व्यवसाय विकास योजनाओं के तहत पिछले 5 वर्ष में किसी भी शासकीय योजना के अंतर्गत ऋण न लिया हो। योजना के तहत परिवार का एक ही सदस्य पात्र होगा। सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए राज्य के प्रत्येक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में कार्यालयीन समय पर संपर्क किया जा सकता है।