प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सदन में भाषण देने और वोट डालने के लिए रिश्वत लेने के लिए सांसद और विधायक को अभियोजन से छूट देने के 1998 के फैसले को खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट ने आज (सोमवार) को सांसदों और विधायकों को सदन में भाषण देने या वोट डालने के लिए रिश्वत लेने पर कानूनी संरक्षण मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोट के बदले नोट लेने वाले सांसदों और विधायकों को कानूनी संरक्षण नहीं दिया जाएगा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि यह स्वच्छ राजनीति सुनिश्चित करेगा।
सिस्टम में लोगों का विश्वास होगा गहरा
सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स (x)पर कहा, “स्वागतम। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक महान निर्णय जो स्वच्छ राजनीति सुनिश्चित करेगा और सिस्टम में लोगों का विश्वास गहरा करेगा।”
https://x.com/narendramodi/status/1764541405140009405?s=20
सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला पलट दिया
उल्लेखनीय है कि इससे पहले आज वोट के बदले नोट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला पलट दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से जेएमएम (JMM) रिश्वत मामले में 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए 1998 के फैसले को खारिज कर दिया, जिसके द्वारा सांसदों और विधायकों को विधायिका में भाषण देने या वोट देने के लिए रिश्वत लेने के लिए अभियोजन से छूट दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा, “सांसदों एवं विधायकों पर वोट के बदले रिश्वत लेने का मुकदमा चलाया जा सकता है। अब नोट के बदले सदन में वोट देने वाले सांसद और विधायक कानून के कटघरे में खड़े होंगे।


