गृह मंत्रालय ने देश भर के सभी भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों को अगले साल 31 जनवरी तक अपनी अचल संपत्ति रिटर्न 2023 जमा करने का निर्देश दिया है।
ऑनलाइन जमा करा सकते हैं अचल संपत्ति का ब्यौरा
गृह मंत्रालय ने इस सप्ताह की शुरुआत में सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को सूचना प्रसारित कर में इस वर्ष के लिए अचल संपत्ति रिटर्न 2023 को मौजूदा nic-e-Mail आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके https://ips.gov.in या https://sprow-ips.eoffice.gov.in पर 31 जनवरी 2024 तक ऑनलाइन दाखिल करना आवश्यक है।
भारतीय सेवा (आचरण) नियम 1968 के तहत अचल सम्पत्ति देना होता है ब्यौरा
आईपीएस अधिकारियों द्वारा अचल संपत्ति रिटर्न (आईपीआर)-2023 की ऑनलाइन फाइलिंग शीर्षक वाला नोट 11 दिसंबर को एक रिमाइंडर के साथ जारी किया गया था। अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 16 (2) के संदर्भ में, के प्रत्येक सदस्य सेवा को 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के संबंध में हर साल 31 जनवरी तक निर्धारित फॉर्म में अपनी अचल संपत्ति रिटर्न (आईपीआर) जमा करने का प्रावधान है।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी सूचना में ऑनलाइन अचल संपत्ति रिटर्न (आईपीआर) भरने की सुविधा के लिए एक 'उपयोगकर्ता मैनुअल' का उल्लेख किया गया है,जो स्पैरो (स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो) के मुख्य पेज पर उपलब्ध है। सूचना में कहा गया है कि वर्ष 2023 के लिए अचल संपत्ति रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करने के बाद, स्पैरो के तहत पहले से जारी डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र का उपयोग करके प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। नोट में बताया गया है कि किसी अन्य रूप में दाखिल अचल संपत्ति रिटर्न स्वीकार नहीं किया जाएगा।
सभी अधिकारियों के लिए अचल सम्पत्ति रिटर्न फाइल करना अनिवार्य
सूचना में बताया गया है कि अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 16 के तहत अचल संपत्ति रिटर्न दाखिल करना सभी आईपीएस अधिकारियों के लिए अनिवार्य है, यदि अधिकारी आईपीआर (ऑनलाइन) जमा करने में विफल रहता है। निर्धारित समय सीमा के भीतर, DoPT (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) कार्यालय ज्ञापन संख्या 104/76/2022-AVD.IA दिनांक 28 सितंबर, 2022 के अनुसार उसकी सतर्कता मंजूरी से इनकार कर दिया जाएगा। इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने याद दिलाया कि 30 दिसंबर, 2021 की डीओपीटी अधिसूचना के अनुसार, वेतन मैट्रिक्स में वेतन के अगले स्तर पर नियुक्तियों के लिए समय पर आईपीआर जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा आईपीआर दाखिल करने में देरी को माफ करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
अचल संपत्ति रिटर्न फाइल करने में कठिनाई पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं अधिकारी
नोट में कहा गया है, SPARROW के माध्यम से IPR मॉड्यूल तक पहुंचने में किसी भी कठिनाई के सम्बन्ध में अपनी शिकायतें support-sprow@nic.inor या sparow.ips@nic.in पर सकते हैं।


