28/08/24 | 2:29 pm | safety guidelines for girls

Print

स्कूलों में बच्चियों की सुरक्षा को लेकर दिशा-निर्देश लागू करने की मांग

सुप्रीम कोर्ट में आज बुधवार को महाराष्ट्र के बदलापुर प्रकरण का हवाला देते हुए स्कूल में बच्चियों की सुरक्षा को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 2019 में बनाए गए दिशा-निर्देशों को लागू करने की मांग उठाई गई।

जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष एनजीओ बचपन बचाओ आंदोलन की तरफ से पेश वकील एचएस फुल्का ने कहा कि केवल पांच राज्यों ने बनाए गए दिशा-निर्देशों को लागू किया है। जबकि बच्चों के यौन शोषण जैसी घटनाएं महाराष्ट्र और हरियाणा समेत कुछ राज्यों में फिर सामने आईं हैं।

राज्यों से दिशा-निर्देश लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट 24 सितंबर को करेगा सुनवाई

वकील एचएस फुल्का ने कहा कि इसको देखते हुए जिन राज्यों में दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया है, उन राज्यों को निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई करे। इस पर कोर्ट ने 24 सितंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया। दरअसल, बचपन बचाओ आंदोलन ने स्कूल में बच्चों की सुरक्षा को लेकर बनाए निर्देश को पूरे देश में लागू कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2019 में ही याचिका दाखिल की थी। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट से मामले की सुनवाई की मांग की है।

RELATED ARTICLES

5 mins ago

पीएम मोदी ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में करीब 5,650 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं की दी सौगात

पीएम मोदी ने बुधवार को तमिलनाडु के बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से...

1 hour ago

उत्तरी सीमाओं के गांवों को जोड़ने के लिए रणनीतिक सड़कें, 1,085 किमी लंबी सड़कों से जुड़े 136 दूरस्थ इलाके

राज्यसभा में बुधवार को केंद्र सरकार ने कहा कि देश की उत्तरी सीमाओं के गांवों को जोड़ने के लिए रणन...