आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने बुजुर्गों, दिव्यांगों (पीडब्ल्यूडी), सेवा मतदाताओं और चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की विशेष सुविधा देने का ऐलान किया है।
चुनाव कार्यक्रम पहले ही घोषित
ईसीआई ने 15 मार्च को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम घोषित किया था। असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान होगा, तमिलनाडु में 23 अप्रैल को और पश्चिम बंगाल में 23 व 29 अप्रैल को दो चरणों में वोट डाले जाएंगे। सभी चुनावों के नतीजे 4 मई को आएंगे।
घर बैठे मतदान की सुविधा
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60(सी) के तहत 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और चिन्हित दिव्यांग मतदाता घर बैठे पोस्टल बैलेट से वोट डाल सकेंगे। इसके लिए उन्हें फॉर्म 12डी भरकर अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा।
बीएलओ घर पहुंचकर कराएगा मतदान
बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) या अधिकृत मतदान दल मतदाता के घर जाकर वोट एकत्र करेगा। इस प्रक्रिया में मतदान की गोपनीयता पूरी तरह सुनिश्चित की जाएगी।
सेवा मतदाताओं को भी सुविधा
यह सुविधा अग्निशमन, स्वास्थ्य, बिजली, परिवहन, एम्बुलेंस, विमानन और सरकारी सड़क परिवहन जैसी आवश्यक सेवाओं में कार्यरत सेवा मतदाताओं को भी मिलेगी। वे अपने विभाग के नोडल अधिकारी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
चुनाव ड्यूटी कर्मियों और मीडिया को लाभ
चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी और अधिकृत मीडिया कर्मी भी अनुपस्थित मतदाताओं की श्रेणी में आते हैं और पोस्टल बैलेट सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
ईटीपीबीएस के जरिए बैलेट भेजा जाएगा
उम्मीदवारों की सूची अंतिम होने के बाद इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम (ईटीपीबीएस) के जरिए सेवा मतदाताओं को बैलेट भेजा जाएगा। इसमें डाक खर्च की आवश्यकता नहीं होगी और मतदाता सुविधा केंद्र पर अपना वोट जमा कर सकेगा।
4 मई तक जमा करने होंगे बैलेट
सभी पोस्टल बैलेट 4 मई 2026 को सुबह 8 बजे तक संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) के पास पहुंचना जरूरी होगा। आयोग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को इस सुविधा की जानकारी दें, ताकि अधिक से अधिक पात्र मतदाता इसका लाभ उठा सकें। (इनपुट: आईएएनएस)


