30/03/26 | 3:13 pm | बैंक लॉकर

Print

लॉकर में रखी चीजों का बीमा तय, वित्त मंत्री ने दी जानकारी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि बैंक लॉकर में रखी वस्तुओं के नुकसान की स्थिति में मुआवजा तय नियम के अनुसार दिया जाता है। इसके तहत ग्राहकों को लॉकर के सालाना किराये का 100 गुना तक का बीमा कवर मिलता है।

लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बैंक ग्राहकों के लॉकर में रखी चीजों की जांच या रिकॉर्ड नहीं रख सकते, क्योंकि इससे गोपनीयता (प्राइवेसी) का उल्लंघन होगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जब बैंक यह नहीं जानते कि लॉकर में क्या रखा है, तो वस्तुओं की वास्तविक कीमत के आधार पर बीमा देना संभव नहीं है। इसलिए सभी ग्राहकों के लिए एक समान नियम लागू किया गया है।

इस नियम के तहत चोरी, नुकसान या किसी अन्य कारण से लॉकर में रखी चीजें प्रभावित होने पर बैंक अधिकतम 100 गुना वार्षिक किराये तक मुआवजा देते हैं।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि फिलहाल इस व्यवस्था को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इस बीच, संसद ने वित्त विधेयक 2026 को भी मंजूरी दे दी है, जिससे बजट 2026-27 के प्रावधानों को कानूनी मंजूरी मिल गई है।

-(इनपुटःएजेंसी)