प्रतिक्रिया | Friday, October 04, 2024

आरबीआई ने एक्सिस और एचडीएफसी बैंक पर लगाया 2.91 करोड़ रुपये का जुर्माना

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने वैधानिक और नियामकीय अनुपालन में कुछ खामियों के लिए एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक पर सख्‍त कार्रवाई करते हुए कुल 2.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

रिजर्व बैंक ने आज मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक पर क्रमश: 1.91 करोड़ रुपये और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक दोनों बैंकों पर कुल मिलाकर 2.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है।

आरबीआई ने कहा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम के कुछ प्रावधानों और ‘जमा पर ब्याज दर’, ‘अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)’ तथा ‘कृषि ऋण प्रवाह-गिरवी मुक्त कृषि ऋण’ पर कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए एक्सिस बैंक पर 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, ‘जमा पर ब्याज दर’, ‘बैंकों के वसूली एजेंटों’ और ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ पर कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए एचडीएफसी बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

बैंकों के ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा कोई असर : आरबीआई

रिजर्व बैंक ने कहा कि यह जुर्माना वैधानिक और विनियामक अनुपालन में कमियों से संबंधित है। इससे बैंकों के अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन-देन या समझौते की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

कॉपीराइट © 2024 न्यूज़ ऑन एयर। सर्वाधिकार सुरक्षित
आगंतुकों: 9029313
आखरी अपडेट: 4th Oct 2024