प्रतिक्रिया | Tuesday, September 10, 2024

September 4, 2024 5:49 PM

EPS पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2025 से भारत में कहीं भी, किसी भी बैंक, और किसी भी शाखा से मिलेगी पेंशन : डॉ. मनसुख मांडविया

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री और ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. मनसुख मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) के प्रस्ताव को मंजूरी दे...

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आखरी अपडेट: 10th Sep 2024