चुनाव आयोग (ECI) ने आज गुरुवार को मतदाता सूची की सटीकता बढ़ाने के लिए तीन महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की। ये कदम मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा मार्च 2025 में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) के सम्मेलन में सुझाए गए सुधारों पर आधारित है। उस बैठक में चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी शामिल थे।
पहला सुधार यह है कि अब मृत्यु पंजीकरण का डेटा चुनावी डेटाबेस से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जोड़ा जाएगा। इसके तहत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से मृत्यु पंजीकरण की जानकारी सीधे प्राप्त की जाएगी, जिससे मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ERO) समय पर मृत व्यक्तियों की जानकारी पा सकें। यह प्रक्रिया “निर्वाचकों के पंजीकरण नियम, 1960” के नियम 9 और “जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969” की धारा 3(5)(b) (2023 में संशोधित) के अनुसार की जाएगी। इसके साथ ही बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) फील्ड विजिट के जरिए जानकारी की पुष्टि कर सकेंगे, बिना फॉर्म 7 के अनुरोध की प्रतीक्षा किए।
दूसरा सुधार यह है कि अब मतदाता सूचना पर्चियों को अधिक उपयोगी और स्पष्ट बनाया जाएगा। पर्ची पर मतदाता का क्रम संख्या (Serial Number) और भाग संख्या (Part Number) अब बड़े अक्षरों में प्रदर्शित की जाएगी, जिससे मतदाताओं को अपने मतदान केंद्र का पता लगाने और अधिकारियों को सूची में नाम खोजना आसान होगा।
तीसरा सुधार यह है कि अब सभी बूथ लेवल ऑफिसरों को मानक फोटो पहचान पत्र (Standard Photo Identity Card) जारी किए जाएंगे। ये BLOs “जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950” की धारा 13B(2) के तहत ERO द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। पहचान पत्र मिलने से नागरिक BLOs को आसानी से पहचान सकेंगे और मतदाता पंजीकरण या सत्यापन के समय उनसे आत्मविश्वास से संपर्क कर सकेंगे। BLOs नागरिकों और चुनाव आयोग के बीच पहला संपर्क होते हैं, इसलिए उन्हें सार्वजनिक रूप से पहचानना आवश्यक है, खासकर जब वे घर-घर जाकर जानकारी इकट्ठा करते हैं।
इन तीनों सुधारों का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना है, जिससे देश में चुनावी प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बन सके।