प्रतिक्रिया | Saturday, July 27, 2024

17/03/24 | 11:21 am

निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जारी किए दिशा-निर्देश

लोकसभा चुनाव 2024 और चार राज्‍यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन आयोग ने कैबिनेट सचिव, सभी राज्‍यों के मुख्‍य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि वॉल पेन्टिंग, पोस्‍टर, पर्चे और इस तरह की सभी सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटा लिया जाए। रेलवे स्‍टेशन और बस अड्डों जैसे सार्वजनिक स्‍थलों से राजनीतिक विज्ञापनों वाले सभी अनधिकृत पोस्‍टर, होर्डिंग और बैनर को 48 घंटे के भीतर हटा दिया जाएगा। निजी सम्‍पत्ति पर प्रदर्शित अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों को भी 72 घंटे के भीतर हटाना होगा।

आयोग ने स्‍पष्‍ट किया है कि किसी भी राजनीतिक दल और उम्‍मीदवार के द्वारा चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहनों के इस्‍तेमाल पर पूर्ण रूप से पाबंदी होगी। इलेक्‍ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर सरकार की उपलब्धियों को बताने वाले विज्ञापनों की अनुमति नहीं होगी। मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी इस तरह के विज्ञापनों पर रोक के लिए त्‍वरित कार्रवाई करेंगे। निर्वाचन अधिकारी राज्‍य सरकार के विभागों की वेबसाइट से राजनीतिक कार्यक्रमों के चित्र तुरंत हटाएंगे।

निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा है कि विधानसभा चुनाव वाले राज्‍यों में, शिकायतों के निपटान के लिए एक कॉल सेन्‍टर स्‍थापित किया जा रहा है। इसका नंबर है -1950 है। मतदाता जागरूकता के लिए रेडियो, टीवी, सिनेमा और सरकारी चैनल के माध्‍यम से कार्यक्रम प्रसारित किए जा सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा कर दी है। इस बार चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून के बीच सात चरणों में होंगे और 4 जून को वोटों की गिनती होगी। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।

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आखरी अपडेट: 27th Jul 2024