एक दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा श्री कृष्ण जन्म भूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े केस में सर्वे की याचिका स्वीकार की। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
दरअसल, गुरुवार को उत्तर प्रदेश की इलाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे के लिए कमिश्नर नियुक्त करने की अर्जी आज मंजूर कर लिया। अर्जी मंजूर करने के बाद अब मथुरा के विवादित परिसर का सर्वे कोर्ट एडवोकेट कमिश्नर द्वारा किया जाएगा। इस आशय की अर्जी श्री कृष्ण विराजमान की ओर से सीपीसी के ऑर्डर 26 रूल 9 के अंतर्गत दाखिल की गई थी जिसे कोर्ट ने आज मंजूर कर लिया। यह आदेश जस्टिस मयंक कुमार जैन की एकल पीठ ने पारित किया।
ऐसे में अब मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की, जिस पर सुनावई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह की रोक से इनकर कर दिया है।
अब 18 दिसम्बर को होगी आगे की सुनवाई
वहीं अब हाईकोर्ट कोर्ट कमिश्नर की मॉडलिटी यानी उसमें कौन-कौन वकील शामिल होंगे, कितने वकील होंगे, सर्वे कब से शुरू होगा, इत्यादि मुद्दे पर कोर्ट 18 दिसम्बर को आगे सुनवाई करेगी। कोर्ट कमिश्नर अपनी कार्यवाही कितने दिन में पूरी करेगा, इस बात पर भी कोर्ट आगे 18 दिसम्बर को सुनवाई करेगी।
क्या है मामला
हाईकोर्ट इसके बाद आदेश 7 नियम 11 की सिविल वाद की पोषणीयता की आपत्ति को लेकर दाखिल अर्जी की सुनवाई करेगी। एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने को लेकर हाईकोर्ट में श्री कृष्ण विराजमान की ओर से अर्जी दाखिल की गई थी। अर्जी में एडवोकेट कमिश्नर द्वारा सर्वे कराए जाने की मांग की गई थी। अर्जी पर सुनवाई होने के बाद जस्टिस मयंक कुमार जैन ने 16 नवम्बर को फैसला सुरक्षित किया था। हाईकोर्ट में अर्जी पर श्री कृष्ण विराजमान की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बहस की थी।
मथुरा विवाद से जुड़ी सभी 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई कर रही है। अयोध्या जन्मभूमि विवाद की तर्ज पर मथुरा विवाद का इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचारण हो रहा है। मथुरा जिला कोर्ट से ट्रांसफर हुई सभी 18 याचिकाओं पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रही है।
मस्जिद को दी गई 13.37 एकड़ जमीन भगवान श्री कृष्ण विराजमान को दिए जाने की मांग
जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र की सिंगल बेंच ने 26 मई 2023 को इस सम्बन्ध में फैसला सुनाया था। मथुरा जमीन विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला सुनाया गया था। हाईकोर्ट ने मथुरा जिला कोर्ट में चल रहे सभी केसों की पत्रावली भी तलब कर ली थी। हाईकोर्ट में लीडिंग सूट भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव के नाम से रंजन अग्निहोत्री की ओर से दाखिल की गई है। इन याचिकाओं में 12 अक्टूबर 1968 को हुए समझौते को अवैध बताया गया है।
इसके साथ ही समझौते के तहत शाही ईदगाह मस्जिद को दी गई 13.37 एकड़ जमीन भगवान श्री कृष्ण विराजमान को दिए जाने की मांग की गई है। अवैध रूप से बनी शाही ईदगाह मस्जिद को भी हटाए जाने की मांग की गई है। याचिका में कुल चार पक्षकार बनाए गए हैं। शाही ईदगाह मस्जिद, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघ को पक्षकार बनाया गया है। हाईकोर्ट में दाखिल अन्य याचिकाओं पर भी 18 दिसम्बर को अदालत सुनवाई करेगी।