प्रतिक्रिया | Saturday, May 03, 2025

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20/12/23 | 3:36 pm

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दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों से जुड़े बिल को संसद से मिली मंजूरी, 2026 तक अनधिकृत इमारतों को दी गई सुरक्षा

संसद ने मंगलवार को एक विधेयक पारित कर दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण तीन साल के लिए बढ़ा दिया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) अधिनियम, 2023 लोकसभा में संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित हो गया, निचले सदन में तीन सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। राज्यसभा में आठ सदस्यों ने विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लिया और इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। 

2019 से केंद्र विधेयक पर कर रहा है चर्चा 

राज्यसभा में विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश में शासन की जिम्मेदारी संभालने से पहले दिल्ली में समस्याएं थीं और समस्याएं उपेक्षा के कारण थीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम की तरफ से काम पूरा करने के लिए दो और साल मांगे जाने के बाद 2019 से केंद्र इस विधेयक पर चर्चा कर रहा है। 

पिछली सरकारों ने इस समस्या का समाधान नहीं किया 

पुरी ने कहा कि ग्रामीण इलाकों और देश के अन्य हिस्सों से लोग दिल्ली आ रहे हैं लेकिन पिछली सरकारों ने इस समस्या का समाधान नहीं किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली का भूमि क्षेत्र नहीं बदला है, लेकिन जनसंख्या 1947 में सात-आठ लाख से बढ़कर वर्तमान में लगभग 2.5 करोड़ हो गई है। 

20 साल पहले भी दिखाई दे रही थी यह समस्या 

हरदीप पुरी ने कहा, ‘‘यह समस्या 20 साल पहले दिखाई दे रही थी और इस पर पहले भी ध्यान दिया जा सकता था लेकिन कांग्रेस सरकार ने 2006 में दिल्ली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की कार्रवाई के कारण अनधिकृत कॉलोनियों को एक साल के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून लाया।'' उन्होंने  कहा कि कानून को हर साल 2011 तक बढ़ाया गया था और उसके बाद, इसे तीन साल के लिए बढ़ाया गया था और आज इसे फिर आगे बढ़ाया जा रहा है।

अनधिकृत कॉलोनियों में करीब 40 लाख लोग रहते हैं

पुरी ने कहा, ‘‘यह कानून 2019 में अस्तित्व में आया।  2020 की शुरुआत में, हम (कोविड-19) महामारी का सामना कर रहे थे और 2020 और 2021 के लिए महामारी में, लगभग कोई जमीनी स्तर का काम नहीं किया जा सका। उन्होंने आगे कहा कि इन अनधिकृत कॉलोनियों में करीब 40 लाख लोग रहते हैं। यदि एक औसत परिवार में चार सदस्य हैं तो हमें लगभग आठ से 10 लाख परिवारों को पंजीकृत करना होगा। हम पहले ही चार लाख कर चुके हैं। हमें और अधिक करने की जरूरत है और हमें तेजी लाने की जरूरत है।’

विधेयक अनधिकृत इमारतों को दी गई सुरक्षा को 2026 तक बढ़ाता है 

उच्च सदन में विधेयक पर चर्चा में आठ सदस्यों ने हिस्सा लिया। विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में कुछ अनधिकृत विकासों को दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करना है, जहां अभी तक पर्याप्त उपाय नहीं किए गए हैं। यह अनधिकृत इमारतों को दी गई सुरक्षा को 2026 तक बढ़ाता है।

 

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आखरी अपडेट: 3rd May 2025