BRICS काफिले की रिहर्सल के लिए दिल्ली में 22 डायवर्जन प्वाइंट, 35 से ज्यादा सड़कों पर असर

BRICS समिट 2026 को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार शाम होने वाली मोटरकेड रिहर्सल के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत शहर की 35 से ज्यादा सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्जन और प्रतिबंध लगाए जाएंगे।

मोटरकेड रिहर्सल बुधवार शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक होगी। इसका मुख्य मार्ग प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम के आसपास रहेगा। BRICS Summit 11 से 13 सितंबर तक आयोजित होना है।

22 जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, रिहर्सल के दौरान दिल्ली के मध्य, दक्षिण, पूर्वी और नई दिल्ली इलाकों में 22 डायवर्जन प्वाइंट पर ट्रैफिक को नियंत्रित किया जाएगा।

प्रभावित होने वाली प्रमुख सड़कों में सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, तीस जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, मथुरा रोड, मोतीलाल नेहरू मार्ग, डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग, ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग, अफ्रीका एवेन्यू रोड, शांति पथ, जनपथ, अशोक रोड, बाराखंभा रोड, टॉल्स्टॉय मार्ग, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग, एपीजे अब्दुल कलाम रोड और लाल बहादुर शास्त्री मार्ग शामिल हैं।

डायवर्जन वाले प्रमुख स्थानों में डॉ. दिनेश नंदिनी डालमिया चौक, रामचरण अग्रवाल चौक, मीर दर्द चौक, कस्तूरबा गांधी मार्ग, जनपथ/कनॉट प्लेस, पटेल चौक, आरएमएल अस्पताल राउंडअबाउट और वंदे मातरम मार्ग शामिल हैं।

एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने वालों के लिए सलाह

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने और यात्रा के लिए अतिरिक्त समय रखने की अपील की है। खास तौर पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और अंतरराज्यीय बस टर्मिनल जाने वाले लोगों को समय से पहले निकलने की सलाह दी गई है।

एयरपोर्ट जाने के लिए एडवाइजरी अवधि के दौरान मेट्रो सेवा का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। गुरुग्राम, द्वारका, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, पश्चिम दिल्ली तथा उत्तर और पूर्वी दिल्ली से एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्ग भी सुझाए गए हैं।

VIP मूवमेंट के दौरान बसों के रूट में बदलाव किया जा सकता है। हालांकि, मेट्रो सभी स्टेशनों पर सामान्य रूप से संचालित होती रहेगी।

ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही गाड़ी खड़ी करने को कहा है। नियंत्रित सड़कों के 200 मीटर के दायरे में सड़क किनारे पार्किंग पर रोक रहेगी।