दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। बुधवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 396 दर्ज किया गया जबकि कुछ क्षेत्रों में यह 400 से ऊपर चला गया। इसे देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पोंस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे और चौथे चरण की पाबंदियां लागू कर दी हैं। इसके तहत दिल्ली-एनसीआर में सभी निर्माण और तोड़फोड़ के कार्य रोक दिए गए हैं।
वहीं पुराने डीजल वाहनों पर भी पाबंदी लगाई गई है। BS-IV और उससे कम मानकों वाले मध्यम और भारी मालवाहक डीजल वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। स्कूलों में पांचवीं कक्षा तक की पढ़ाई हाईब्रिड मोड में कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पढ़ाई कर सकेंगे।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बताया कि ठंड और कोहरे के चलते प्रदूषकों का फैलाव रुक गया है जिससे एक्यूआई गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली की सीमा पर वाहनों की सख्ती से जांच की जाएगी, और केवल आवश्यक सेवाओं वाले वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।
दिल्ली-एनसीआर के लोगों से अपील की गई है कि वे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और निजी वाहन चलाने से बचें। वायु प्रदूषण के इस स्तर पर लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।