प्रतिक्रिया | Wednesday, November 20, 2024

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केंद्र सरकार ने घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स (अप्रत्याशित लाभ कर) घटा दिया है। अब विंडफॉल टैक्स 8,400 रुपये प्रति मीट्रिक टन से घटकर 5,700 रुपये प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया है। डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन एटीएफ के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) को ‘शून्य’ पर बरकरार रखा गया है। नई दरें गुरुवार से लागू हो गई हैं।

हर पखवाड़े विंडफॉल टैक्स की दरों की की जाती है समीक्षा 

इससे पहले सरकार ने एक मई, 2024 को घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 9,600 रुपये प्रति मैट्रिक टन से घटाकर 8,400 रुपये प्रति मैट्रिक टन कर दिया था। यह कर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) के रूप में लगाया जाता है। भारत ने पहली बार एक जुलाई, 2022 को अप्रत्याशित लाभ पर टैक्स लगाया था। आमतौर पर सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की पिछले दो हफ्तों की कीमत के आधार पर हर पखवाड़े विंडफॉल टैक्स की दरों की समीक्षा की जाती है।

क्या है विंडफॉल टैक्स

बता दें कि भारत ने जुलाई 2022 में कच्चे तेल उत्पादकों और गैसोलीन, डीजल और विमानन ईंधन के निर्यात पर टैक्स लगाना शुरू किया। इसका उद्देश्य निजी रिफाइनर को नियंत्रित करना है, जो मजबूत रिफाइनिंग मार्जिन से फायदा उठाने के लिए लोकल लेवल पर ईंधन बेचने के बजाय विदेशों में ईंधन बेचना चाहते थे। इस वजह से सरकार विंडफॉल टैक्स लागू करती है। विंडफॉल टैक्स का विस्तार गैसोलीन, डीजल और एटीएफ के निर्यात को कवर करने के लिए किया गया।

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आखरी अपडेट: 20th Nov 2024