प्रतिक्रिया | Wednesday, September 11, 2024

लोकसभा में पेश हुआ बैंकिंग कानून में संशोधन से जुड़ा विधेयक

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज शुक्रवार को लोकसभा में बैंकिंग नियमों में बदलाव से जुड़ा बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया। विधेयक का उद्देश्य भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम में संशोधन करना है।

विधयेक में 4 व्यक्तियों को नॉमिनी बनाने का विकल्प

वित्‍त मंत्री द्वारा पेश इस बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 में प्रति बैंक खाते में नामांकित व्यक्तियों के विकल्प को मौजूदा एक से बढ़ाकर चार करने का प्रावधान है। इस विधयेक में पत्नी/पति या माता-पिता के अलावा भाई-बहन को भी नॉमिनी बनाने का विकल्प मिलेगा।

बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 को पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की थी। इसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1970 और बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट भाषण में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 की घोषणा की थी।

कॉपीराइट © 2024 न्यूज़ ऑन एयर। सर्वाधिकार सुरक्षित
आगंतुकों: 7859571
आखरी अपडेट: 10th Sep 2024