प्रतिक्रिया | Friday, May 17, 2024

अदालत ने ट्रंप को पोर्न स्टार से जुड़े मामले में अवमानना का दोषी ठहराया, 9000 डॉलर का लगाया जुर्माना

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पोर्न स्टार से रिश्तों से जुड़े एक मामले में मंगलवार को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया और प्रतिबंध आदेश का बार-बार उल्लंघन करने के लिए 9000 डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया।

अदालत ने ट्रंप को पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल से अपने रिश्तों को लेकर गुप्त रूप से धन देने के मामले से जुड़े गवाहों, जूरी सदस्यों और कुछ अन्य लोगों के बारे में सार्वजनिक बयान देने से रोक दिया था। न्यायाधीश ने ट्रंप को चेतावनी दी कि यदि वह दोबारा ऐसा करते हैं, तो उन्हें जेल की सजा हो सकती है। अभियोजकों ने मामले में ट्रंप पर 10 उल्लंघनों का आरोप लगाया था, लेकिन न्यूयॉर्क के न्यायाधीश जुआन एम. मर्चन ने नौ उल्लंघन के मामले में उन्हें दोषी ठहराया। यह फैसला पूर्व राष्ट्रपति के लिए झटका है, जिन्होंने जोर दिया था कि वह अपने स्वतंत्र भाषण अधिकारों का प्रयोग कर रहे थे।

न्यायाधीश मर्चन ने आदेश में लिखा कि ट्रंप को चेतावनी दी है कि अदालत अपने आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन किए जाने को बर्दाश्त नहीं करेगी और यदि आवश्यक हुआ तो वह उन्हें जेल की सजा देगी। मामले में गवाही के दूसरे सप्ताह की शुरुआत में यह फैसला आया। मैनहट्टन के अभियोजकों का कहना है कि ट्रंप और उनके सहयोगी 2016 में अपने बारे में नकारात्मक खबरों को रोकने की अवैध योजना में शामिल थे। मामले में ट्रंप ने खुद को बेकसूर बताया है।

न्यायाधीश ने फैसले में कहा कि ट्रंप को शुक्रवार तक जुर्माना भरना होगा। अदालत ने कहा कि ट्रंप को अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट से सात आपत्तिजनक पोस्ट और राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी प्रचार अभियान वेबसाइट से दो पोस्ट मंगलवार दोपहर तक हटानी होंगी। न्यायाधीश प्रतिबंध के उल्लंघन के अन्य मामलों पर भी विचार कर रहे हैं और गुरुवार को दलीलें सुनेंगे।

अदालत ने मंगलवार को बैंकर गैरी फारो समेत अन्य के मामले की सुनवाई की, जिन्होंने ट्रंप के पूर्व वकील माइकल कोहेन को बैंक में खाते खोलने में मदद की थी। इसमें एक वह खाता भी शामिल था, जिसका इस्तेमाल कोहेन ने पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल को चुप रखने के लिए धन देने में किया था। डेनियल ने ट्रंप पर 2006 में यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया था। ट्रंप ने आरोपों से इनकार किया था।
(इनपुट- हिन्दुस्थान समाचार)

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आखरी अपडेट: 17th May 2024