प्रतिक्रिया | Friday, November 22, 2024

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डीजीसीए का निर्देश- फ्लाइट में 12 साल तक के बच्चों को माता-पिता के साथ दी जाए सीट

अब नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की ओर से 2024 में जारी एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर (एटीसी)-01 के मुताबिक 12 साल से कम उम्र के बच्चे को हवाई सफर के दौरान उसके अभिवावकों के पास वाली सीट उपलब्ध हो सकेगी। 

यात्री को नहीं देना होगा कोई अतिरिक्त चार्ज 

खास बात ये है कि इसके लिए यात्री को कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। अगर अभिभावक ने अपने लिए फ्री सीट या ऑटो एलोकेशन का ऑप्शन चुना है तो बगल की सीट बच्चे के लिए अरेंज करनी होगी।

डीजीसीए बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त 

दरअसल, डीजीसीए ने बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से यह सख्त कदम उठाया है। विमानन नियामक डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनियों को फ्लाइट में 12 साल तक के बच्चों को उनके माता-पिता या अभिभावकों के साथ सीट दिए जाने का निर्देश दिया है।

डीजीसीए ने जारी किया बयान- एयरलाइंस कंपनियों को यह सुनिश्चित करने को कहा

इस संबंध में डीजीसीए ने मंगलवार को जारी एक बयान में एयरलाइंस कंपनियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि 12 वर्ष तक के बच्चों को एक ही पीएनआर पर यात्रा कर रहे उनके माता-पिता या अभिभावकों में कम से कम एक के साथ उनकी सीट आवंटित की जाए। 

कई मामले सामने आने के बाद विमानन नियामक ने जारी किए निर्देश

केवल इतना ही नहीं डीजीसीए ने इसका रिकॉर्ड भी रखने को कहा है। विमानन नियामक ने यह निर्देश बीते दिनों ऐसे कई मामले सामने आने के बाद जारी किए हैं। यह निर्देश ऐसे मामलों की पृष्ठभूमि में आया है। (इनपुट-हिंदुस्थान समाचार)

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आखरी अपडेट: 22nd Nov 2024