प्रतिक्रिया | Thursday, April 03, 2025

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चुनाव आयोग ने EPIC-आधार लिंकिंग प्रक्रिया पर की बैठक, संवैधानिक नियमों के पालन पर जोर

भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने आज मंगलवार को वोटर ID (EPIC) को आधार से लिंक करने को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने की। बैठक में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी, केंद्रीय गृह सचिव, विधायी विभाग के सचिव, MeitY सचिव, UIDAI के सीईओ और तकनीकी विशेषज्ञ भी शामिल हुए। आयोग ने स्पष्ट किया कि EPIC-आधार लिंकिंग प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 और 1950 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही होगी। आयोग ने जोर देकर कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, बल्कि केवल व्यक्ति की पहचान साबित करता है।

आयोग ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, भारत में केवल नागरिकों को ही मतदान का अधिकार है। आधार कार्ड केवल पहचान का प्रमाण देता है, न कि नागरिकता का। इसलिए, EPIC-आधार लिंकिंग पूरी तरह से अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार होगी। इस संबंध में UIDAI और ECI के तकनीकी विशेषज्ञों के बीच जल्द ही चर्चा शुरू होगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता पहचान को सटीक बनाना और चुनावी व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाना है।

चुनावी प्रक्रिया बनेगी अधिक प्रभावी, समावेशी और जवाबदेह

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पद संभालने के बाद ही चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने चुनावी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, समावेशी और जवाबदेह बनाने की पहल की है। चुनाव आयोग ने पहली बार सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तर की राजनीतिक पार्टियों से चुनाव सुधार को लेकर 31 मार्च, 2025 तक प्रत्यक्ष बैठकें करने का फैसला किया है। ये बैठकें जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO), मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) और मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ERO) के स्तर पर होंगी, ताकि राजनीतिक दलों के सुझावों को सीधे सुना जा सके।

इसके अलावा, ECI ने सभी राजनीतिक दलों से 30 अप्रैल, 2025 तक चुनावी प्रक्रिया में सुधार को लेकर सुझाव मांगे हैं। यह कदम चुनाव आयोग की पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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आखरी अपडेट: 3rd Apr 2025