भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने मादक पेय (अल्कोहलिक बेवरेज) बनाने वाली कुछ कंपनियों के खिलाफ नियामकीय प्रावधानों के कथित उल्लंघन का संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किए हैं।
एफएसएसएआई के अनुसार, कुछ निर्माताओं पर उत्पादों में अतिरिक्त फ्लेवर के उपयोग तथा उम्र से जुड़े भ्रामक दावे करने का आरोप है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमों के अनुरूप नहीं हैं। प्राधिकरण ने संबंधित खाद्य कारोबार संचालकों (एफबीओ) से स्पष्टीकरण मांगा है और उन्हें यह बताने का निर्देश दिया है कि उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई क्यों न की जाए।
एफएसएसएआई ने स्पष्ट किया है कि सभी खाद्य कारोबार संचालकों के लिए निर्धारित मानकों और लेबलिंग संबंधी नियमों का पालन अनिवार्य है।
प्राधिकरण उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और खाद्य उत्पादों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नियामकीय प्रावधानों के प्रभावी अनुपालन पर लगातार निगरानी रखे हुए है। एफएसएसएआई की यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं को भ्रामक दावों से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।


