प्रतिक्रिया | Tuesday, November 05, 2024

GST परिषद के संशोधनों को वित्त विधेयक में किया जाएगा शामिल, सीबीआईसी प्रमुख ने दी जानकारी

 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 22 जुलाई को बजट पेश कर सकती हैं। उससे पहले केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों को इस महीने पेश होने वाले आम बजट के साथ संसद में पेश किए जाने वाले वित्त विधेयक में जगह दी जाएगी।

GST की 53वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के के बारे में दी जानकारी

सीबीआईसी चेयरमैन ने जीएसटी से संबंधित प्रासंगिक विषयों पर वेबिनार आयोजित करने के लिए एनएसीआईएन भोपाल द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर वक्ता के रूप में जीएसटीसी सचिवालय की संयुक्त सचिव आशिमा बंसल ने जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के प्रभाव पर प्रकाश डाला। वेबिनार में लगभग 900 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

सरकार को जीएसटी से संबंधित मिलेगी कई और शक्तियां

गौरतलब हो कि राजधानी नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक में कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर दर को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, जबकि कुछ मामलों में स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं। जीएसटी परिषद की 22 जून को हुई बैठक में परिषद ने केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) अधिनियम में एक नई धारा-11ए जोड़ने के लिए कानून में संशोधन को मंजूरी दी थी, ताकि सरकार को जीएसटी की वसूली नहीं होने या कम वसूली को नियमित करने की शक्ति दी जा सके।

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आखरी अपडेट: 5th Nov 2024