उत्तराखंड के बाद गुजरात समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी (यूनिफॉर्म सिविल कोड) लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राज्य के विधि मंत्री रुशिकेश पटेल ने राज्य विधानसभा में कहा कि यूसीसी राज्य के सभी लोगों के लिए समान न्याय सुनिश्चित करने और एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को साकार करने की दिशा में एक कदम है।
न्यायिक प्रक्रिया को गति देने के लिए तीन नए मध्यस्थता न्यायाधिकरण का किया प्रावधान
उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया को गति देने के लिए राज्य सरकार ने राजकोट, सूरत और वडोदरा जिला मुख्यालयों में तीन नए मध्यस्थता न्यायाधिकरणों का प्रावधान किया है। राज्य में नगरपालिकाओं और पंचायतों के मामलों की सुनवाई मध्यस्थता न्यायाधिकरण में करने का भी निर्णय लिया गया है।
प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुरूप लिया गया यह फैसला
उल्लेखनीय है कि पीएम मोदी ने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला किया है। इसके अनुरूप, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता का आकलन करने के लिए पांच सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की थी, ताकि राज्य के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और विशेषाधिकार सुनिश्चित किए जा सकें।
यह फैसला प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुरूप लिया गया और इसी के अनुरूप गुजरात ने समान नागरिक संहिता की जरूरत का आकलन करने और राज्य के लिए कानून का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति गठित की गई थी। ज्ञात हो, इस संबंध में समिति से 45 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था। उसके पश्चात राज्य सरकार ने उसके निष्कर्षों के आधार पर उचित कार्रवाई करने की बात कही थी।