सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने दोनों पक्षों को कहा है कि वो यथास्थिति बनाये रखें ताकि दोनों पक्ष अपनी पूजा अर्चना और नमाज को अंजाम दे सकें। कोर्ट ने तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद पक्ष की याचिका पर ट्रायल कोर्ट के याचिकाकर्ता शैलेंद्र व्यास को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह में होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल तक हिन्दू पक्ष को जवाब दाखिल करने को कहा
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई हुई, व्यास परिवार की ओर से वाराणसी जिला न्यायालय में जो आवेदन दिया गया था, जिसमें 31 जनवरी 2024 से ‘व्यास का तहखाना’ में पूजा करने की अनुमति दी गई थी। उसके खिलाफ मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष के पक्ष में फैसला सुनाया। आज (सोमवार) अंजुमन इंतजामिया इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस केस में नोटिस जारी किया है और हमें 30 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करना है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूजा पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मस्जिद समिति सुप्रीम कोर्ट गई थी
बता दें कि मस्जिद कमेटी की ओर से वकील हुजैफा अहमदी ने व्यास जी तहखाने में पूजा की इजाजत दिए जाने के फैसले पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि निचली अदालत ने एक हफ्ते में पूजा शुरू कराने का आदेश दिया था जबकि प्रशासन ने रात को ही पूजा के लिए तहखाने को खुलवा दिया। अहमदी ने कहा कि 31 जनवरी को कोर्ट के आदेश के बाद रात में बैरिकेट काटी गई और सुबह 4 बजे से पूजा शुरू की गई। आदेश में सिविल प्रोसिजर को फॉलो नहीं किया गया। अहमदी ने कहा कि हिन्दू पक्ष के मुताबिक 1993 में तहखाने में राज्य सरकार द्वारा ताला लगाया गया था। अहमदी ने कहा कि 1993 से 2023 तक कोई पूजा नहीं हुई और 2023 में दावा किया गया। कोर्ट ने उस दावे पर आदेश कर दिया और पूजा स्थल कानून को ध्यान में रखते हुए यह दिया गया।
पूजा पर कोई रोक नहीं लगाई गई है
गौरतलब है कि ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जिसके बाद ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा जारी रहेगी। बता दें कि वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना करने की अनुमति प्रदान की थी। इसके खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि हाईकोर्ट ने जिला अदालत के फैसले पर रोक से इनकार कर दिया था। वहीं, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले पर रोक से इनकार कर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह में होगी।