केंद्र सरकार ने दवाओं के आयात को आसान बनाने के लिए नवी मुंबई हवाई अड्डे को दवा आयात के अधिकृत प्रवेश केंद्र के रूप में अधिसूचित किया है। इस फैसले के बाद अब इस हवाई अड्डे के जरिए भी देश में दवाओं का आयात किया जा सकेगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दवा नियम, 1945 के नियम 43ए में संशोधन कर नवी मुंबई हवाई अड्डे को अधिकृत हवाई अड्डों की सूची में शामिल किया है। यह निर्णय औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श के बाद लिया गया है।
इस संशोधन के साथ देश में सड़क, रेल, समुद्री और हवाई मार्ग सहित दवाओं के आयात के लिए अधिसूचित प्रवेश केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर 42 हो गई है।
सरकार का मानना है कि इस फैसले से दवाओं की आपूर्ति व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। साथ ही दवा आयात करने वाली कंपनियों को एक नया विकल्प मिलेगा, जिससे माल की आवाजाही तेज और सुगम होगी।
इससे औषधि क्षेत्र की लॉजिस्टिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और आयात प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक हो सकेगी।
सरकार ने कहा कि यह कदम व्यापार को आसान बनाने, नियामकीय व्यवस्था को मजबूत करने और दवाओं के आयात पर प्रभावी निगरानी बनाए रखने की दिशा में उठाया गया है।
(इनपुटः पीआईबी)


