आयकर विभाग ने करदाताओं से अपील करते हुए कहा है जिन्होंने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है वो सभी 31 मई की समयसीमा से पहले अपने पैन को आधार से लिंक कर लें अन्यथा उन्हें अधिक कर का भुगतान करना पड़ेगा।
उच्च कर कटौती या कर संग्रह का नहीं करना पड़ेगा सामना
आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। आयकर विभाग ने कहा कि 31 मई तक अपने पैन को आधार से जोड़ना यह सुनिश्चित करता है कि आपको 31 मई 2024 से पहले किए गए लेनदेन के लिए निष्क्रिय पैन के कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा 206 AA और 206 CC के तहत उच्च कर कटौती या कर संग्रह का सामना नहीं करना पड़ेगा।
31 मई तक एसएफटी दाखिल करने को भी कहा
इसके अलावा आयकर विभाग ने अलग से पोस्ट करते हुए बैंक विदेशी मुद्रा डीलर सहित रिपोर्टिंग संस्थाओं को दंड से बचने के लिए 31 मई तक एसएफटी दाखिल करने को कहा है। विभाग ने कहा है कि एसएफटी दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई 2024 है। एसएफटी को सही और समय पर दाखिल करके दंड से बचा जा सकता है।
एसएफटी को सही और समय पर दाखिल करके दंड से बचा जा सकता है
एसएफटी रिटर्न दाखिल करने में देरी पर प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। एसएफटी दाखिल न करने या गलत विवरण दाखिल करने पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। आयकर विभाग एसएफटी के जरिए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए उच्च मूल्य के लेनदेन पर नजर रखता है।