प्रतिक्रिया | Saturday, February 01, 2025

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31/07/23 | 3:11 pm

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ITR दाखिल करने का आज आखिरी दिन, नहीं भरा तो देना होगा जुर्माना

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन आज (सोमवार) 31 जुलाई 2023 को समाप्त होने जा रही है। ऐसे में आज रात 12 बजे तक रिटर्न फाइल करने का ही समय शेष बचा है। दरअसल, इस बार आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन नहीं बढ़ाई गई है। ऐसे में अगर आप आज रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं तो जुर्माना भरना पड़ सकता है।

अब तक 6 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल 

आयकर (आईटी) विभाग ने बताया कि इस साल अब तक छह करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किए गए हैं। यह संख्या वित्त वर्ष 2022-23 और आकलन वर्ष 2023-24 के आयकर रिटर्न फाइल करने वालों की है। वहीं इनमें लगभग 26.76 लाख आईटीआर रविवार शाम 6:30 बजे तक दाखिल किए गए हैं। बताना चाहेंगे कि यह संख्या पिछले साल 31 जुलाई तक दाखिल किए गए आईटीआर के आंकड़े को पार कर गई है।

24×7 ITR दाखिल करने की सुविधा

जानकारी के मुताबिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर रविवार शाम 6.30 बजे तक एक करोड़ 30 लाख से अधिक सफल लॉगइन हुए। आईटी विभाग सोशल मीडिया के माध्यम से 24×7 आईटीआर दाखिल करने, कर भुगतान और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए करदाताओं की सहायता कर रहा है। इस संबंध में आयकर विभाग ने कहा कि आईटीआर दाखिल करने, कर भुगतान और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए करदाताओं की सहायता के लिए हमारा हेल्पडेस्क 24×7 आधार पर काम कर रहा है और हम कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सत्र और सोशल मीडिया के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहे हैं।

ITR दाखिल करने का आज आखिरी दिन

आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। आयकर विभाग ने कहा कि हम इस मील के पत्थर तक पहुंचने में मदद करने के लिए करदाताओं और कर पेशेवरों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही उन सभी से आग्रह करते हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 और आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किया है, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना आईटीआर दाखिल करें।

उल्लेखनीय है कि वेतनभोगी वर्ग और ऐसे लोग जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2023 तय है।

ITR नहीं भरने पर देना होगा जुर्माना

आयकर विभाग की अधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्‍स विभाग की धारा 139(1) के तहत समय सीमा के भीतर आईटीआर दाखिल करने में विफल रहता है, तो उसे धारा 234फ के तहत जुर्माने के रूप में 5 हजार रुपये का विलंब शुल्क देना पड़ सकता है। हालांकि जिनकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है उन्हें 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।  

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आखरी अपडेट: 1st Feb 2025