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लोकसभा में आज पेश होगा नया आयकर विधेयक, कर कानून को सरल बनाने की कोशिश

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में नया आयकर विधेयक पेश करेंगी। इसका उद्देश्य आयकर कानून को सरल, पारदर्शी और कानूनी विवादों से मुक्त बनाना है जिससे करदाताओं को इसे समझने और पालन करने में आसानी होगी। आज सुबह 11 बजे संसद का बजट सत्र शुरू हुआ हालांकि विपक्ष विरोध के कारण लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इसके बाद वित्त मंत्री द्वारा नए आयकर विधेयक को सदन में पेश किए जाने की संभावना है।

622 पन्नों के इस विधेयक में 536 धाराएं शामिल हैं। यह 1961 के 64 साल पुराने आयकर कानून की जगह लेगा जो अभी 823 पन्नों और 819 धाराओं का है। इस विधेयक में कई पुराने और जटिल प्रावधानों को हटाकर करदाताओं के लिए इसे आसान और पारदर्शी बनाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर, ‘असेसमेंट ईयर’ की जगह ‘टैक्स ईयर’ जैसे सरल शब्दों का उपयोग किया जाएगा जिससे आम लोगों को इसे समझने में आसानी हो।

नए कानून का उद्देश्य कर प्रक्रिया को स्पष्ट और कानूनी उलझनों से मुक्त बनाना है जिससे लंबे समय तक चलने वाले विवादों की संख्या कम हो। इसे लागू करने की संभावित तारीख 1 अप्रैल 2026 तय की गई है। विधेयक लोकसभा में पेश होने के बाद संसदीय स्थायी समिति को भेजा जाएगा जहां इस पर विस्तार से चर्चा होगी।

हालांकि, इस विधेयक में मौजूदा कर स्लैब और कर छूट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यह सिर्फ मौजूदा कर कानून को सरल और करदाताओं के लिए अधिक स्पष्ट बनाने पर केंद्रित होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कानून भारत की कर प्रणाली को आधुनिक और प्रभावी बनाएगा। इससे करदाताओं को अपनी जिम्मेदारियां निभाने में आसानी होगी, कर प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा और कानूनी उलझनों से बचा जा सकेगा।-(IANS)

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