राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल प्लाजा शुल्क संग्रह में अनियमिताओं के लिए 14 एजेंसियों को प्रतिबंधित कर दिया है। इस बारे में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि राजमार्गों के टोल प्लाजा पर उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह व्यवस्थित और सुदृढ़ करने के प्रयासों तहत अभूतपूर्व कदम उठाते हुए फैसला लिया गया है।
14 टोल प्लाजा शुल्क संग्रह एजेंसियों को अनियमित गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में अतरैला शिव गुलाम टोल प्लाजा पर उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने छापेमारी की। प्राथमिकता के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण-एनएचएआई ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अनियमितता बरतने वाली शुल्क संग्रह एजेंसियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
इन एजेंसियों के उत्तर संतोषजनक न पाए जाने और अनुबंध समझौते के प्रावधानों के उल्लंघन पर उन्हें दो साल की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। अनुबंध उल्लंघन के लिए इन एजेंसियों की 100 करोड़ रुपये से अधिक की प्रदर्शन प्रतिभूतियां जब्त कर ली गई हैं और उन्हें भुनाया जा रहा है।
अब इन टोल प्लाजाओं पर निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने के लिए एनएचएआई प्रतिबंधित एजेंसियों को सूचित करेगा कि वे अपना कामकाज प्राधिकरण द्वारा नियुक्त नई एजेंसी को सौंपें। बता दें कि एनएचएआई राजमार्ग संचालन में उच्च मानकों के पालन के लिए प्रतिबद्ध है और कोई भी अनियमितता सहन नहीं की जाएगी। ऐसी टोल एजेंसियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और उन्हें कठोर दंड के साथ एनएचएआई परियोजनाओं से वंचित किया जाएगा।