भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ऐप के माध्यम से भुगतान पर 11 से 26 फीसदी शुल्क लगाने की गूगल की नई प्ले स्टोर बिलिंग नीति के खिलाफ दायर भारतीय ऐप कंपनियों की चार याचिकाओं को खारिज कर दिया।
ऐप कंपनियों की याचिका में की गई थी यह अपील
याचिकाओं में नियामक से गूगल को डिजिटल उत्पादों/सेवाओं की पेशकश करने वाले ऐप पर शुल्क वाले डाउनलोड या इन-ऐप खरीदारी से जुड़े लेनदेन के लिए कोई शुल्क वसूलने से रोकने की अपील की गई थी।
ऐप कंपनियों ने आरोप लगाया कि गूगल की प्ले स्टोर नीतियां प्रतिस्पर्धा रोधी
भारतीय ऐप कंपनियों ने आरोप लगाया कि गूगल की प्ले स्टोर नीतियां प्रतिस्पर्धा रोधी हैं। सीसीआई ने अपने आदेश में कहा कि आयोग का मानना है कि इस बारे में याचिका दायर करने वाले उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तावित अंतरिम राहत देने के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा करने में विफल रहे हैं।