आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में जमानत दे दी है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने साफ किया कि जमानत के दौरान संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू से पूछा है कि संजय सिंह 6 महीने से जेल में बंद हैं। जांच एजेंसी बताए कि उनको आगे भी जेल में रखने की क्या जरूरत है? कोर्ट ने राजू से 2 बजे तक इस पर निर्देश लेकर आने को कहा। दो बजे के बाद राजू ने कहा कि उन्हें संजय सिंह को जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 7 फरवरी को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
उल्लेखनीय है कि ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।