प्रतिक्रिया | Thursday, March 06, 2025

  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

दिल्ली-NCR में ग्रैप-4 की पाबंदियां हटाने को सुप्रीम कोर्ट की इजाजत

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रैप-4 के तहत लगी पाबंदियों को हटाने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने एक्यूआई में गिरावट के चलते ये फैसला लिया है। कोर्ट ने साफ किया है कि अगर एक्यूआई 350 से ऊपर जाता है तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग तुरंत ग्रैप-3 और अगर 400 से ऊपर गया तो आयोग तुरंत ग्रैप-4 लागू करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी कुछ अतिरिक्त पाबंदियों के साथ ग्रैप-2 को लागू किया जा सकता है। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ग्रैप-2 से कम की स्टेज को अभी लागू नहीं किया जाएगा। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ग्रैप-4 लगाये जाने के बाद निर्माण मजदूरों को मिलने वाले मुआवजे की रकम का भुगतान नहीं करने पर दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आप निर्माण मजदूरों को भूखे मार डालना चाहते हैं। तब दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील शदान फरासत ने कहा कि रजिस्टर्ड निर्माण मजदूरों को दो-दो हजार रुपये दिए गए हैं। तब कोर्ट ने कहा कि मुझे ये नहीं समझ आता है कि नौकरशाही इतना वेरिफिकेशन क्यों कर रही है। निर्माण मजदूरों को छह हजार रुपये और मिलने चाहिए थे।

कोर्ट ने 2 दिसंबर को दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-4 के तहत लगी पाबंदियां जारी रखने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि हम एक्यूआई लेवल को देखेंगे कि क्या उसमें लगातार कमी आ रही है या नहीं।

आगंतुकों: 19456086
आखरी अपडेट: 6th Mar 2025