सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल की तबीयत खराब है, इसलिए अंतरिम जमानत दी जाए। कोर्ट ने इस अर्जी को नामंजूर कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने 23 अगस्त को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया।
दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने के साथ-साथ जमानत की भी मांग की है। 5 अगस्त को हाई कोर्ट ने केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी और ट्रायल कोर्ट के सीबीआई हिरासत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। बता दें कि हाई कोर्ट ने केजरीवाल को सीबीआई की गिरफ्तारी को सही करार दिया था।
सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। उसके पहले ईडी ने 21 मार्च की देर शाम को केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए एक जून तक की अंतरिम जमानत देते हुए दो जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था। केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर कर दिया था। ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी।