प्रतिक्रिया | Monday, March 17, 2025

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सुप्रीम कोर्ट का नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार, 1563 उम्मीदवारों को दोबारा देनी होगी परीक्षा

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। फिजिक्स वाला कोचिंग संस्थान के अलख पांडेय के वकील ने कहा कि ग्रेस मार्क्स दिए गए जो उचित नहीं। कोर्ट ने उनकी याचिका पर एनटीए को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग चलती रहेगी और हम इसे नहीं रोकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हमारे फैसले में परीक्षा रद्द होगी तो काउंसलिंग स्वत: रद्द हो जाएगी। इसलिए चिंता की जरूरत नहीं है।

1563 उम्मीदवारों को फिर से देनी होगी परीक्षा

सुनवाई के दौरान एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 12 जून को हुई बैठक के बाद एक निर्णय लिया गया है कि जिन 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है, उनको दोबारा परीक्षा देनी होगी। 1563 उम्मीदवारों को जारी किए गए सभी स्कोर कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। उनके लिए दोबारा परीक्षा का विकल्प दिया जाएगा।

इससे पहले 11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने नीट को निरस्त करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए एनटीए को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि परीक्षा की गरिमा प्रभावित हुई है। ऐसे में एनटीए को जवाब देना होगा। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

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आखरी अपडेट: 17th Mar 2025