प्रतिक्रिया | Sunday, October 06, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के चुनाव चिह्न कमल के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि यह किस तरह की याचिका है, आप प्रसिद्धि पाने के लिए यहां आए हैं।

पहले 2022 में ट्रायल कोर्ट में यह याचिका की थी दायर

दरअसल यह याचिका जयंत विपत ने दायर की थी। उन्होंने पहले 2022 में ट्रायल कोर्ट में यह याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद जयंत ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसे भी खारिज कर दिया गया। उसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

मद्रास हाई कोर्ट ने भी की थी ऐसी याचिका खारिज

याचिका में कहा गया था कि कमल के फूल को राष्ट्रीय फूल का दर्जा प्राप्त है। ऐसे में जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत भाजपा को कमल चुनाव चिह्न आवंटित नहीं किया जाना चाहिए। इससे पहले 2023 में मद्रास हाई कोर्ट भी एक इसी तरह की मांग वाली याचिका खारिज कर चुका है। मद्रास हाई कोर्ट में टी रमेश ने याचिका दायर की थी। (H.S)

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आखरी अपडेट: 6th Oct 2024