संयुक्त अरब अमीरात यानि UAE में कार्य कर रहे श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है। UAE में भारतीय दूतावास ने एक महत्वपूर्ण जीवन सुरक्षा योजना की शुरुआत की है जो विशेष तौर पर कारखानों और उद्योगों में काम करने वाले भारतीय प्रवासी श्रमिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी। इस योजना में स्वाभाविक मृत्यु के मामले में भी बीमा इंश्योरेंस प्लान का प्रावधान किया गया है।
UAE में लगभग 35 लाख भारतीय
संयुक्त अरब अमीरात में लगभग 35 लाख भारतीय रहते हैं जिनमें लगभग 65 प्रतिशत औद्योगिक श्रमिक हैं। प्रवासी श्रमिकों का यह सबसे बड़ा समूह है। इस इंश्योरेंस के तहत कई प्रकार के अन्य लाभ भी शामिल हैं। इसमें स्वाभाविक और आकस्मिक दोनों ही स्थितियों में बीमा सुरक्षा और दुर्घटनाओं में पूर्ण या आंशिक विकलांगता के लिए मुआवजे का प्रावधान शामिल है।
18 से 70 साल के उम्र के कामगारों को कवरेज
इसके तहत 18 से 70 साल के उम्र के कामगारों को कवरेज मिलेगा। बीमा कवरेज के लिए सालाना 37 से 72 दिरहम का प्रीमियम देना होगा। अगर श्रमिक की किसी हादसे या फिर प्राकृतिक कारण से मौत हो जाती है तो उसके आश्रितों को प्रीमियम के आधार पर 35,000 दिरहम से 75000 दिरहम का मुआवजा मिलेगा।
एक मार्च से प्रभावी
दुबई में भारत के महावाणिज्य दूतावास के नेतृत्व में भारतीय औद्योगिक श्रमिकों को रोजगार देने वाली प्रमुख कंपनियों और प्रमुख बीमा प्रदाताओं के बीच चर्चा के बाद समावेशी बीमा पैकेज तैयार कर इस महीने की पहली तारीख से इसे प्रभावी किया गया है।