प्रतिक्रिया | Tuesday, February 11, 2025

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केंद्रीय गृहमंत्री आज बुधवार को लोकसभा में पेश करेंगे आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज बुधवार को लोकसभा में आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 पेश करेंगे। विधेयक का उद्देश्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन करना है। यह विधेयक मौजूदा अधिनियम में संशोधन करने का प्रयास करता है, जिसे मूल रूप से संस्थागत तंत्र, आपदा प्रबंधन योजनाएं और आपदा प्रभावों को रोकने और कम करने के लिए रणनीतियां बनाकर भारत में आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। वहीं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य रेलवे बोर्ड की शक्तियों को बढ़ाने और परिचालन दक्षता में सुधार के लिए रेलवे अधिनियम 1989 में संशोधन करना है।

रेलवे संशोधन विधेयक के प्रमुख प्रावधानों में भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 को रेलवे अधिनियम, 1989 में एकीकृत करना शामिल है। यह कदम भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 को निरस्त करके और इसके प्रावधानों को रेलवे अधिनियम में शामिल करके भारतीय रेलवे को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे को सरल बनाने का प्रयास करता है। इन बदलावों का उद्देश्य रेलवे बोर्ड के गठन और संरचना को सुव्यवस्थित करना है, जिससे रेलवे संचालन की समग्र दक्षता को बढ़ावा मिलेगा।

वहीं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह वित्त संबंधी स्थायी समिति के बारे में बयान देंगे। कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट सदस्य अनुराग सिंह ठाकुर और मन्ना लाल रावत द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। बयानों और प्रश्नकाल के अलावा, 10 मंत्रियों द्वारा विभिन्न विषयों पर अपने मंत्रालयों से संबंधित पत्र पटल पर रखे जाएंगे।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बॉयलर्स विधेयक, 2024 भी पेश करेंगे, जिसमें बॉयलरों के विनियमन, स्टीम-बॉयलरों के विस्फोट के खतरे से लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा और देश में बॉयलरों के निर्माण, स्थापना और उपयोग के दौरान पंजीकरण और निरीक्षण में एकरूपता प्रदान करने का प्रावधान है।

आईएएनएस

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आखरी अपडेट: 11th Feb 2025