केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम में गिरावट के बीच घरेलू कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) में 34.2 फीसदी की कटौती की है। सरकार ने विंडफॉल टैक्स को 7 हजार रुपये प्रति टन से घटाकर 4,600 रुपये प्रति टन कर दिया है। नई दरें आज गुरुवार से लागू हो गई हैं।
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को 7 हजार रुपये प्रति टन से घटाकर अब 4,600 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। हालांकि, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) पर लगने वाले दर को शून्य पर बरकरार रखा गया है।
इससे पहले पिछले महीने 16 जुलाई में घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 6 हजार रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 7 हजार रुपये प्रति टन कर दिया गया था। वहीं, सरकार ने डीजल, पेट्रोल और विमानन ईंधन एटीएफ पर लगने वाला अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) को शून्य पर बरकरार रखा है।
उल्लेखनीय है कि हर पखवाड़े विंडफॉल टैक्स की समीक्षा की जाती है। भारत सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर पहली बार जुलाई 2022 में विंडफॉल टैक्स लगाया गया था।