भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने राजनीतिक दलों से इस वर्ष सितंबर तक उन्हें मिले चुनावी बॉन्ड का विवरण सील बंद लिफाफे में जमा करने को कहा है। आयोग ने यह विवरण कल यानी 15 नवंबर 2023 तक जमा करने को कहा है।
आयोग के पास जमा कराना होगा विवरण
ज्ञात हो, सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राजनीतिक दलों को तीस सितम्बर 2023 तक मिले चुनावी बॉन्ड का विवरण आयोग के पास जमा करने का निर्देश दिया था।
15 नवंबर तक का समय
इसके लिए राजनीतिक दलों के पास कल 15 नवंबर शाम 5 बजे तक का समय शेष है। यानी राजनीतिक दलों के पास इन चुनावी बॉन्ड का विवरण जमा कराने की कुछ ही मोहलत बाकी है। निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी कर यह जानकारी दी है।
सीलबंद लिफाफे में भेजना है चंदे का विवरण
सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को भेजे गए पत्र में आयोग ने कहा है, कि जिन दलों ने चुनावी बॉन्ड के रूप में कोई भी चंदा लिया है, उन्हें उनका विवरण और चंदा देने वालों के बारे में जानकारी तथा रकम की सूचना के साथ-साथ प्रत्येक बॉन्ड के रूप में मिले धन का पूरा विवरण देना होगा।