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अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत की याचिका को ठुकरा दिया। दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल का कोई राहत नहीं मिली है।

हाईकोर्ट ने केजरीवाल की अंतिम राहत की मांग को ठुकरा दिया है। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने ED को नोटिस जारी कर 3 अप्रैल तक जवाब देने का निर्देश दिया है। गौरतलब हो कि इस मामले में अगली सुनवाई अब 3 अप्रैल को होगी।

बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी (ED) ने लगभग 2 घंटे की पूछताछ के बाद 21 मार्च को उनके अधिकारी आवास से गिरफ्तार किया था। दिल्ली शराब घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। यानी की कोर्ट ने ED को केजरीवाल को 22 मार्च की रात से 28 मार्च तक यानी 6 दिनों की रिमांड दी थी, कल यह रिमांड खत्म हो रही थी लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी है।

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