प्रतिक्रिया | Thursday, December 26, 2024

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सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को केंद्र ने किया अलर्ट, विदेशी ऑनलाइन सट्टेबाजी का न करें विज्ञापन

ऑनलाइन सट्टेबाजी, जुए से जुड़े विदेशी ऑनलाइन प्लेटफार्म के विज्ञापन दिखाने वाले सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स के लिए केंद्र सरकार ने चेतावनी जारी की है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सोशल मीडिया के सभी इंफ्लुएंसर और प्रभावशाली लोगों को सलाह जारी करते हुए ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों के प्रचार या विज्ञापन से बचने को कहा है। मंत्रालय ने कहा है कि इन विज्ञापनों का उपभोक्ताओं, विशेषकर युवाओं पर ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए का महत्वपूर्ण वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पड़ता है।

विज्ञापन प्रचार में सावधानी बरतें
मंत्रालय ने ऑनलाइन विज्ञापन मध्यस्थों को परामर्श दिया है कि वे भारतीय लोगों के लिए ऐसी प्रचार सामग्री को लक्षित न करें। सोशल मीडिया मध्यस्थों को भी परामर्श दिया गया है कि वे अपने उपयोगकर्ताओं के बीच ऐसी सामग्री प्रकाशित करने से बचने के लिए जागरूक प्रयास करें। मंत्रालय ने गुरुवार को जारी एडवाइजरी में चेतावनी दी गई है कि इसका अनुपालन न करने वाले सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसमें सोशल मीडिया पोस्ट या खातों को हटाना और लागू कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई शामिल है। आईटी अधिनियम-2000 की धारा 79 के तहत तीसरे पक्ष की जानकारी, डेटा या उनके द्वारा उपलब्ध या होस्ट किए गए संचार लिंक के लिए मध्यस्थों के दायित्व से छूट प्रदान करती है, वहीं धारा 79 की उपधारा (3)(बी) के अनुसार मध्यस्थों के दायित्व से छूट तब लागू नहीं होगी यदि उन्हें विज्ञापन, तीसरे पक्ष, डेटा के बारे में पूरी जानकारी हो और फिर भी उसे प्रसारित करे।

मंत्रालय ने ऑनलाइन विज्ञापन मध्यस्थों को परामर्श दिया है कि वे भारतीय लोगों के लिए ऐसी प्रचार सामग्री को लक्षित न करें। सोशल मीडिया मध्यस्थों को भी परामर्श दिया गया है कि वे अपने उपयोगकर्ताओं के बीच ऐसी सामग्री प्रकाशित करने से बचने के लिए जागरूक प्रयास करें।

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आखरी अपडेट: 27th Dec 2024