केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों को बड़ा तोहफा दी है। दरअसल, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी गजट अधिसूचना के अनुसार केंद्र ने 1 अप्रैल, 2023 से सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन में वृद्धि की है। अधिसूचना में कहा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का वेतन वर्तमान में 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.24 लाख रुपये प्रति माह कर दिया गया है, जबकि दैनिक भत्ता 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है।
इसके अलावा अधिसूचना के अनुसार, पूर्व सांसदों को दी जाने वाली पेंशन भी वर्तमान में 25,000 रुपये से बढ़ाकर 31,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि पांच साल से अधिक की सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन को पहले के 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। संसद के चल रहे बजट सत्र के बीच सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन की घोषणा की गई है। मौजूदा और भूतपूर्व सांसदों को दिए जाने वाले वेतन और भत्तों में पहले संशोधन की घोषणा अप्रैल 2018 में की गई थी।
2018 में संशोधन में घोषित सांसदों के लिए मूल वेतन 1,00,000 रुपये प्रति माह था। इस राशि को निर्धारित करने का उद्देश्य उनके वेतन को मुद्रास्फीति की दरों और जीवन की बढ़ती लागत के अनुरूप लाना था। 2018 के संशोधन के अनुसार, सांसदों को अपने कार्यालयों को अद्यतन रखने और अपने संबंधित जिलों में मतदाताओं से बातचीत करने की लागत का भुगतान करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के रूप में 70,000 रुपये का भत्ता मिलता है। इसके अलावा, उन्हें कार्यालय भत्ते के रूप में प्रति माह 60,000 रुपये और संसदीय सत्रों के दौरान 2,000 रुपये दैनिक भत्ते के रूप में मिलते हैं। इन भत्तों में भी अब बढ़ोतरी की जाएगी।
इसके अलावा, सांसदों को फोन और इंटरनेट उपयोग के लिए सालाना भत्ता भी मिलता है। वे अपने और अपने परिवार के लिए प्रति वर्ष 34 मुफ्त घरेलू उड़ानों का आनंद लेते हैं, और पेशेवर और व्यक्तिगत उपयोग के लिए किसी भी समय प्रथम श्रेणी की ट्रेन यात्रा करते हैं। वे सड़क का उपयोग करने पर माइलेज भत्ते का दावा भी कर सकते हैं। सांसदों को सालाना 50,000 यूनिट बिजली और 4,000 किलोलीटर पानी की मुफ्त सुविधा भी मिलती है।
सरकार उनके आवास और रहने की व्यवस्था का भी ध्यान रखती है। अपने पांच साल के कार्यकाल के दौरान, सांसदों को नई दिल्ली में किराए-मुक्त आवास प्रदान किया जाता है। उन्हें अपनी वरिष्ठता के आधार पर छात्रावास के कमरे, अपार्टमेंट या बंगले मिल सकते हैं। जो व्यक्ति आधिकारिक आवास का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, वे मासिक आवास भत्ता प्राप्त करने के पात्र हैं।
(इनपुट-IANS)