प्रतिक्रिया | Tuesday, April 01, 2025

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वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड आईटीआर करें दाखिल

आयकर विभाग वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) और वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) में अंतर के बारे में जानकारी देने के लिए एक विशेष अभियान चला रहा है, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2024 है।

आयकर विभाग ने लिखा- ‘संशोधित या विलंबित आईटीआर दाखिल करें और इस अवसर को न चूकें’

आयकर विभाग ने बुधवार को ‘एक्‍स’ पोस्‍ट पर जारी एक बयान में करदाताओं से कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आपके एआईएस और आईटीआर में दर्ज आय के बीच बेमेल के लिए कृपया अपने वार्षिक सूचना विवरण की समीक्षा करें। विभाग ने करदाताओं से आग्रह करते हुए कहा कि कृपया ध्यान दें। 31 दिसंबर, 2024 तक संशोधित या विलंबित आईटीआर दाखिल करें और इस अवसर को न चूकें!

करदाताओं और रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों को भेजा एसएमएस और ई-मेल 

उल्‍लेखनीय है कि आयकर रिटर्न (आईटीआर) और वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) में अंतर के बारे में सूचित करने के लिए एक अभियान चला रहा है। विभाग आईटीआर और एआईएस में अंतर को लेकर करदाताओं और रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों को एसएमएस और ई-मेल भेजा है। यह एसएमएस और ई-मेल उन मामलों में भेजा जा रहा है, जहां वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एआईएस और लेन-देन के बारे में दी गई जानकारी और आईटीआर में बताई गई इनकम के बीच अंतर पाया गया है। (इनपुट-हिंदुस्थान समाचार)

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आखरी अपडेट: 1st Apr 2025