केंद्र सरकार ने पायरेटेड फिल्मों और वेब सीरीज के प्रसार को लेकर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत कार्रवाई करते हुए प्लेटफॉर्म को अवैध और कॉपीराइट सामग्री हटाने के निर्देश दिए हैं।
यह कार्रवाई कई ओटीटी प्लेटफॉर्म की शिकायतों के बाद की गई है। जियोसिनेमा और अमेजन प्राइम वीडियो सहित कुछ ओटीटी कंपनियों ने आरोप लगाया था कि उनके कॉपीराइट वाले कंटेंट को टेलीग्राम चैनलों के जरिए बड़े पैमाने पर अवैध रूप से साझा किया जा रहा है।
जांच के दौरान अधिकारियों ने 3,142 टेलीग्राम चैनलों की पहचान की है, जिन पर कथित तौर पर फिल्मों, वेब सीरीज और अन्य कॉपीराइट सामग्री की पायरेटेड कॉपी साझा की जा रही थी।
प्लेटफॉर्म की सुविधाओं का दुरुपयोग
रिपोर्ट के अनुसार टेलीग्राम की बड़ी फाइल शेयरिंग क्षमता और उपयोगकर्ताओं की पहचान छिपाने की सुविधा का कुछ लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे पायरेटेड कंटेंट तेजी से फैल रहा है।
हाल में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी कार्रवाई
सरकार ने हाल ही में अश्लील सामग्री प्रसारित करने के आरोप में पांच ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी प्रतिबंधित किया था। इनमें मूडएक्सवीआईपी, कोयल प्लेप्रो, डिजी मूवीप्लेक्स, फील और जुगनू शामिल हैं।
इससे पहले जुलाई 2025 में भी अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री के आरोप में 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म की वेबसाइट और ऐप ब्लॉक करने के आदेश दिए गए थे।
आईटी नियमों के तहत कार्रवाई
सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 के तहत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अश्लील, आपत्तिजनक, घृणा फैलाने वाली या हिंसा को बढ़ावा देने वाली सामग्री प्रकाशित करने की अनुमति नहीं है।
सरकार की यह कार्रवाई ऑनलाइन पायरेसी और आपत्तिजनक डिजिटल सामग्री पर नियंत्रण के व्यापक प्रयासों का हिस्सा मानी जा रही है।
-(इनपुटःएजेंसी)


