केंद्र सरकार ने MSME के वर्गीकरण के लिए टर्नओवर और निवेश कसौटी में महत्वपूर्ण संशोधन किए अधिसूचित, 1 अप्रैल से होंगे लागू

केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्‍यम उद्यमों के वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। कारोबार और निवेश के तमाम मानदंड में जो बदलाव किया गया है वे आगामी एक अप्रैल से लागू हो जाएंगे। सरकार ने इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की है। 

वित्त मंत्री ने तय की टर्नओवर सीमा 

इन बदलावों के बाद अब ढाई करोड़ रुपये तक के निवेश वाले सूक्ष्म, लघु और मध्‍यम उद्यमों को सूक्ष्‍म उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। पहले इनके लिए निवेश सीमा एक करोड़ रुपये थी। इसी प्रकार टर्नओवर सीमा भी पांच करोड़ रुपये से बढ़ाकर दस करोड़ रुपये कर दी गई है।

यह संशोधन जब प्रभावी होंगे तो 25 करोड़ रुपये तक के निवेश वाली इकाईयां लघु उद्यम वर्ग में रखी जाएंगी। पहले इनके लिए निवेश सीमा दस करोड़ रुपये थी। इन उद्यमों के लिए टर्नओवर सीमा 50 करोड़ रुपये से दोगुनी कर एक सौ करोड़ रुपये की गयी है।

वहीं एक सौ पच्चीस करोड़ रुपये तक के निवेश वाली सूक्ष्म, लघु और मध्‍यम इकाईयां अब मध्यम उद्यम मानी जाएंगी। पहले इनकी निवेश सीमा पचास करोड़ रुपये थी। मध्‍यम उद्यमों के लिए टर्नओवर सीमा दोगुनी कर पांच सौ करोड़ रुपये कर दी गई है।

बजट भाषण में की थी घोषणा

आसान भाषा में समझें तो जो छोटी इकाइयां हैं उनके निवेश के आंकड़ों में बदलाव किया गया है। इनमें यदि निवेश का आंकड़ा बदलेगा तो टर्नओवर का आंकड़ा अपने आप बदलेगा। 

उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान इन उद्यमों के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा क्रमश: ढाई गुना और दोगुना कर नये वर्गीकरण मानदंडों की घोषणा की थी।

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