बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत पहुंची सुप्रीम कोर्ट, 2 सितंबर को सुनवाई

जमीयत उलेमा ए हिंद ने तीन राज्यों में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। आज शुक्रवार को वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए आरोपितों के घरों पर सरकारों द्वारा बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने की मांग की।

उन्होंने कहा कि इस मामले में याचिका दाखिल की गई है, जिस पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। उसके बाद कोर्ट ने 2 सितंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया।दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और राजस्थान में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है।

याचिका में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अल्पसंख्यक समुदाय के आरोपितों के घरों पर बुलडोजर चलाने की घटनाओं का हवाला दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि मई में मध्य प्रदेश में एक आरोपित के पिता की संपत्ति पर बुलडोजर चलवाया गया। वो भी घटना के कुछ घंटे के भीतर। कानूनी प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही सरकार ने उसे सजा दे दी।

उप्र के मुरादाबाद और बरेली में 22 और 26 जून को दो एफआईआर में नामजद आरोपितों की छह संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया गया। राजस्थान के उदयपुर में प्रशासन और वन विभाग की टीम ने आरोपित राशिद खान का घर गिरा दिया। राशिद के 15 साल के बेटे पर स्कूल में अपने सहपाठी को चाकू से गोदने का आरोप था

RELATED ARTICLES

3 mins ago | banking sector

सरकार ने आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक पुनर्गठन को दी मंजूरी

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के रणनीतिक पुनर्गठन को म...

35 mins ago | Anita Anand

प्रधानमंत्री मोदी से मिलीं कनाडाई विदेश मंत्री अनीता आनंद, व्यापार-तकनीक समेत कई मुद्दों पर चर्चा

कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरा...