दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने सीबीआई की गिरफ्तारी और हिरासत के आदेश को चुनौती दी है। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की अध्यक्षता वाली बेंच ने सीबीआई को एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी।
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 26 जून को केजरीवाल को तीन दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा था। राऊज एवेन्यू कोर्ट के ड्यूटी जज अमिताभ रावत ने कहा था कि अरविन्द केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी गैरकानूनी नहीं है। बाद में 29 जून को सीबीआई की गिरफ्तारी खत्म होने पर ड्यूटी जज सुनैना शर्मा ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था।
दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च को ही देर शाम पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर कर दिया था। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के मामले में 21 जून को केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है।