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OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आईटी नियमों का करना होगा पालन: सरकार

केंद्र सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 का पालन करना अनिवार्य है। सरकार ने कहा कि इन प्लेटफॉर्मों पर कानून के तहत प्रतिबंधित सामग्री का प्रसारण या प्रकाशन नहीं किया जा सकता।

सरकार ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत अधिसूचित आईटी नियम, 2021 के भाग-III में ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट (OTT प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों के लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। इन नियमों के अनुसार, कोई भी OTT प्लेटफॉर्म ऐसा कंटेंट प्रसारित नहीं कर सकता, जो वर्तमान में लागू किसी कानून के तहत प्रतिबंधित हो।

वहीं भाग-II में सोशल मीडिया सहित अन्य मध्यस्थ (Intermediary) प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ताओं द्वारा साझा की जाने वाली सामग्री (User Generated Content) के संबंध में विशेष ड्यू डिलिजेंस (Due Diligence) दायित्व निर्धारित किए गए हैं।

इन नियमों के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्वयं उचित प्रयास करने होंगे और अपने उपयोगकर्ताओं को भी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करना होगा कि वे अपने अकाउंट के माध्यम से कोई ऐसी सामग्री अपलोड, प्रकाशित, प्रसारित, संग्रहित या साझा न करें, जो कानून के विरुद्ध हो।

सरकार ने कहा कि इन प्रावधानों का उद्देश्य डिजिटल मंचों पर जिम्मेदार आचरण सुनिश्चित करना और गैरकानूनी सामग्री के प्रसार को रोकना है।

यह जानकारी सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने दी।

-(इनपुटःपीआईबी)