भाजपा के चुनाव चिह्न ‘कमल’ के इस्तेमाल पर रोक की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज़

सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के चुनाव चिह्न कमल के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि यह किस तरह की याचिका है, आप प्रसिद्धि पाने के लिए यहां आए हैं।

पहले 2022 में ट्रायल कोर्ट में यह याचिका की थी दायर

दरअसल यह याचिका जयंत विपत ने दायर की थी। उन्होंने पहले 2022 में ट्रायल कोर्ट में यह याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद जयंत ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसे भी खारिज कर दिया गया। उसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

मद्रास हाई कोर्ट ने भी की थी ऐसी याचिका खारिज

याचिका में कहा गया था कि कमल के फूल को राष्ट्रीय फूल का दर्जा प्राप्त है। ऐसे में जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत भाजपा को कमल चुनाव चिह्न आवंटित नहीं किया जाना चाहिए। इससे पहले 2023 में मद्रास हाई कोर्ट भी एक इसी तरह की मांग वाली याचिका खारिज कर चुका है। मद्रास हाई कोर्ट में टी रमेश ने याचिका दायर की थी। (H.S)

RELATED ARTICLES

2 hours ago | Bulk Diesel Sale Ban India

रोजाना 500 करोड़ की चपत से जूझ रहीं तेल कंपनियां, बल्क डीजल बिक्री पर रोक बनेगी राहत का रास्ता

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को रिटेल आउटलेट्स पर बल्क डीजल की बिक्री पर रोक लगा दी। इसकी वजह तेल कं...

2 hours ago | Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu

उपराज्यपाल संधू ने दिल्ली के पर्यावरण और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा की

दिल्ली के पर्यावरण और बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रमुख प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा के लिए ड...